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Pratapgarh News: गारंटी अवधि में टेंपो की मरम्मत नहीं करने पर दो लाख रुपये वापस करने का आदेश

Fri, 28 Apr 2023 08:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Fri, 28 Apr 2023 08:04 PM IST
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Order to return two lakh rupees for not repairing the tempo in the guarantee period
गारंटी अवधि में टेंपो की मरम्मत नहीं करने पर दो लाख रुपये वापस करने का आदेश
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- पूरे नरसिंहभान वार्ड की केसरी पांडेय ने उपभोक्ता फोरम की अदालत में लगाई थी सुनवाई की गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। टेंपो खरीदने के छह माह बाद ही गारंटी अवधि में इंजन की खराबी की मरम्मत बीमा कंपनी व एजेंसी की ओर से नहीं कराई गई थी। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने वाद की सुनवाई कर बीमा कंपनी व एजेंसी को दो माह के भीतर वादी को दो लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन न होने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से रुपये लौटने की चेतावनी एजेंसी व बीमा कंपनी को दी है। मामला देश की नामचीन ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से जुड़ा है।
शहर क्षेत्र के पूरे नरसिंहभान वार्ड की केसरी देवी ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में अधिवक्ता की मदद से वाद प्रस्तुत कर बताया था कि 30 जुलाई 2015 को उसने एक लाख 80 हजार रुपये में सदर बाजार के पास एक ऑटो मोबाइल्स एजेंसी से महिद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का टेंपो खरीदा था।
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गारंटी अवधि में टेंपो के इंजन में खराबी आ गई। मरम्मत कराने के लिए एजेंसी व बीमा कंपनी में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। टेंपो क्रय करने के दौरान वादी को गारंटी की शर्त दस्तावेज के साथ दी गई थी। पीड़िता की ओर से उपभोक्ता फोरम की अदालत में कार्रवाई की मांग की गई।
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फोरम ने मामले की सुनवाई कर महिंद्रा एंड महिद्रा कंपनी बांद्रा मुंबई व सदर बाजार की ऑटो मोबाइल्स एजेंसी को वादी को दो माह के भीतर दो लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो दो माह बाद एजेंसी व कंपनी को दो लाख रुपए सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से लौटाना पड़ेगा।
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