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Pratapgarh News: सीमेंट एजेंसी के संचालक व निर्माता कंपनी को 15 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

Thu, 27 Jul 2023 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 27 Jul 2023 12:17 AM IST
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Order to pay Rs 15 lakh to the operator and producer of the cement agency
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत मिश्रा व सदस्य साहस राम पांडेय, ममता गुप्ता ने पट्टी के सलाहपुर गांव के वादी मुरारी लाल पटेल की ओर से प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी विक्रेता हरिलाल को दस लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। वहीं सीमेंट निर्माता कंपनी फ्रिज्म यूनिट सतना एमपी के अफसरों को एक माह के भीतर पांच लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है।
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परिवादी मुरारीलाल के अनुसार उसनके नर्सिंग होम की दूसरी मंजिल की छत बनाने के लिए 31 जुलाई 2015 को सीमेंट विक्रेता हरिलाल से संपर्क किया। हरिलाल ने उसे आश्वासन दिया कि वह अच्छी क्वालिटी का सीमेंट सरिया व रेता देगा। विपक्षी के आश्वासन में आकर परिवादी ने 44 हजार रुपये की सरिया, 342 बोरी सीमेंट क्रय किया। परिवादी ने उसी सरिया सीमेंट से छत का निर्माण कराया। परिवादी ने इंजीनियर को बुलाकर जांच कराई तो उसने सीमेंट की गुणवत्ता पर शंका जताई। परिवादी ने इस मामले में तीन लाख मानसिक क्षतिपूर्ति सहित कुल 15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था।
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