फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Order to cancel three lakh arrears of boring of tube wells destroyed 22 years ago

22 साल पहले नष्ट हुई नलकूप की बोरिंग का तीन लाख बकाया निरस्त करने का आदेश

Sun, 24 Jul 2022 08:15 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 24 Jul 2022 08:15 PM IST
विज्ञापन
Order to cancel three lakh arrears of boring of tube wells destroyed 22 years ago
00 कोर्ट की खबर 00
विज्ञापन

22 साल पहले नष्ट हुई नलकूप की बोरिंग का तीन लाख बकाया निरस्त करने का आदेश
रानीगंज के भिखनापुर गांव में वर्ष 1996 में उदय प्रताप सिंह ने लिया था नलकूप का कनेक्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। बिजली विभाग करीब 22 साल पहले नष्ट हो चुकी नलकूप की बोरिंग का तीन लाख रुपये बकाया मांग रहा था। रानीगंज के भिखनापुर गांव के उदय प्रताप सिंह के परिवाद की सुनवाई कर उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने बकाया धनराशि निरस्त करने का आदेश दिया है।

रानीगंज के भिखनापुर गांव के उदय प्रताप सिंह ने कोर्ट में 11 अप्रैल 2019 को परिवाद दाखिल कर बताया कि उन्होंने खेत की सिंचाई के लिए वर्ष 1996 में नलकूप का कनेक्शन लिया था। जलस्तर घटने की वजह से 1999 में बोरिंग नष्ट हो गई। उन्होंने क्षेत्रीय बिजली कर्मचारी को सूचना देकर उपकेंद्र के कार्यालय पर नलकूप कनेक्शन के दौरान लगाए तार लौटाने के साथ ही प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़ित का आरोप था कि कनेक्शन को विभागीय अभिलेखों में निरस्त नहीं किया गया। इसके बाद उन्हें तीन लाख रुपये बकाए का नोटिस भेजा जा रहा था। फोरम के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह व सहसराम पांडेय ने मामले की सुनवाई के बाद रानीगंज एक्सईएन को आदेश दिया है कि बोरिंग नष्ट होने के बाद से पीड़ित के नाम पर बकाया धनराशि को निरस्त किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed