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30 जनवरी से होगा बेल्हा में नामांकन

Thu, 05 Jan 2017 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 05 Jan 2017 12:07 AM IST
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nomination from 30th junary
यूपी इलेक्शन

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जिले में 23 फरवरी को चौथे चरण में सातों विधानसभा में वोट पड़ेंगे। 11 मार्च को मतगणना होगी। जिले में नामांकन प्रक्रिया 30 जनवरी से प्रारंभ होगी। चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करने के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस लाइन में अफसरों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया।

विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को घोषणा होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम डॉ. आदर्श सिंह ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा है। पुलिस लाइन में अफसरों के साथ बात करते हुए डीएम ने बताया कि 30 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 23 फरवरी को मतदान और 11 मार्च को मतगणना होगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। कैंप कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना करते हुए 05342-220401 नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेटों से 24 घंटे के अंदर होर्डिंग,पोस्टर, कटआउट हटाने के  साथ ही वाल राइटिंग को मिटाने का निर्देश दिया है।
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28 लाख से ज्यादा खर्च  नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
 विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा 28 लाख रुपये निश्चित की गई है। नामाकंन के बाद प्रतिदिन चुनाव में होने वाले खर्च का विवरण प्रत्याशियों को देना होगा। मतदान के दिन प्रत्याशियों को सिर्फ तीन वाहनों का पास मिलेगा। जिसमें पांच से अधिक लोग नहीं बैठ पाएंगे।
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चुनाव आयोग ने रुपये के दम पर चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों को सावधान करते हुए पूरे चुनाव में 28 लाख रुपये खर्च की सीमा निश्चित की है। नामांकन के दिन से ही प्रतिदिन होने वाले खर्च का विवरण चुनाव आयोग को देना होगा। मतदाताओं को लुभाने के लिए अगर कोई प्रत्याशी कुत्सित प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। मतदान के दिन प्रत्याशियों को सिर्फ तीन वाहन मिलेंगे। एक वाहन स्वयं प्रत्याशी के लिए, दूसरा मुख्य अभिकर्ता और तीसरा कार्यकर्ता के लिए होगा।


इन वाहनों पर अधिकतम पांच व्यक्ति बैठने की अनुमति होगी। इससे अधिक कार्यकर्ताओं के बैठने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि चुनाव प्रचार में प्रत्याशी अपनी क्षमता के अनुरुप प्रचार वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। नामांकन के बाद प्रचार वाहन बगैर अनुमति के नहीं चलेंगे। अगर कोई प्रत्याशी बगैर परमीशन के वाहन चलाता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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