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Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2024 01:46 AM IST
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Life imprisonment to the accused of raping a minor
अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने अनुसूचित जाति की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी महेंद्र वर्मा निवासी थाना अंतू को आजीवन कारावास और 46 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
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एक व्यक्ति ने बताया कि 27 जून 2015 की रात 12 बजे उसकी पुत्री घर के सामने बरामदे में सोई थी। महेंद्र वर्मा उसकी नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उठाकर पंचायत भवन के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर बेटी को मारापीटा। वादी मुकदमा और उसकी पत्नी उस समय रिश्तेदारी में गए थे। घटना के बाद बेटी बेसुध हो गई। दो घंटे बाद होश आने पर वह घर आई और घटना की जानकारी अपनी चाची को दी। अभियोजन की ओर से छह गवाहों परीक्षित कराया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी महेंद्र वर्मा को आजीवन कारावास एवं 46 हजार अर्थदंड से दंडित किया।
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