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Pratapgarh News: दिव्यांग बालिका से छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष कैद
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने सोमवार को दिव्यांग बालिका से छेड़खानी के दोषी जेठवारा थाने के एक गांव निवासी राम बहादुर को पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।
थाना जेठवारा के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि 18 अप्रैल 2019 की रात नौ बजे सभी लोग निमंत्रण में गए थे। इस बीच राम बहादुर उनकी 10 वर्षीय दिव्यांग बेटी से छेड़खानी करने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे। राम बहादुर बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया।
महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोनकर पुलिस बुलाई। पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने लेकर गई। चूंकि अभियुक्त राम बहादुर थाने में चौकीदार था तो वहां मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसपी के आदेश पर जेठवारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी राम बहादुर को पांच वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना जेठवारा के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि 18 अप्रैल 2019 की रात नौ बजे सभी लोग निमंत्रण में गए थे। इस बीच राम बहादुर उनकी 10 वर्षीय दिव्यांग बेटी से छेड़खानी करने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे। राम बहादुर बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया।
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महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोनकर पुलिस बुलाई। पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने लेकर गई। चूंकि अभियुक्त राम बहादुर थाने में चौकीदार था तो वहां मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसपी के आदेश पर जेठवारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी राम बहादुर को पांच वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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