{"_id":"58c2eb024f1c1bda32dc54ca","slug":"life-time-jail-in-nurder-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
Updated Fri, 10 Mar 2017 11:39 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : Pintrest
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रेमी की हत्या में शामिल प्रेमिका समेत तीन आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि गैंगेस्टर के एक मामले में छह आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा दी गई है।
एडीजे इश्तियाक अली ने हत्या के आरोपी कंधई इलाके के वशीरपुर गांव निवासी नबाब अली, जंजीरा (महिला) और नगर कोतवाली के अचलपुर गांव निवासी फुल्लन को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार अंतू इलाके के आममऊ ककरहा निवासी रसीद ने 28 जून 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई मो. शरीफ उर्फ मुन्ना का जंजीरा पुत्री मो. हनीफ से सम्बंध था। जंजीरा के भाई नबाब अली ने अपने बहनोई फुल्लन के साथ मिलकर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने में सहयोग करने वाली जंजीरा को भी बराबर की सजा दी गई है।
विज्ञापन
एक अन्य मामले में गैंगेस्टर के आरोपी कुंडा इलाके के बसहीपुर निवासी दिनेश, तिलौरी निवासी संतोष पटेल, अभिषेक पटेल, गनेश पटेल, बच्चन, जवाहर पटेल को पांच-पांच वर्ष कैद, दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
एडीजे इश्तियाक अली ने हत्या के आरोपी कंधई इलाके के वशीरपुर गांव निवासी नबाब अली, जंजीरा (महिला) और नगर कोतवाली के अचलपुर गांव निवासी फुल्लन को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
घटनाक्रम के अनुसार अंतू इलाके के आममऊ ककरहा निवासी रसीद ने 28 जून 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई मो. शरीफ उर्फ मुन्ना का जंजीरा पुत्री मो. हनीफ से सम्बंध था। जंजीरा के भाई नबाब अली ने अपने बहनोई फुल्लन के साथ मिलकर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने में सहयोग करने वाली जंजीरा को भी बराबर की सजा दी गई है।
विज्ञापन
एक अन्य मामले में गैंगेस्टर के आरोपी कुंडा इलाके के बसहीपुर निवासी दिनेश, तिलौरी निवासी संतोष पटेल, अभिषेक पटेल, गनेश पटेल, बच्चन, जवाहर पटेल को पांच-पांच वर्ष कैद, दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।