फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   life time jail in case of murder

कुल्हाड़ी से मां को काट डालने वाले को आजीवन कारावास

Mon, 06 Feb 2017 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़ Updated Mon, 06 Feb 2017 11:22 PM IST
विज्ञापन
life time jail in case of murder
jail shimla

विज्ञापन
अपर सत्र न्यायधीश भैरवलाल ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कुल्हाड़ी से काटकर मां की हत्या करने के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मानिकपुर इलाके के तिवारीपुर के समापुर गांव निवासी लाल सिंह ने मानिकपुर थाने में 13 जुलाई 2013 को अपने बड़े भाई लाल बहादुर पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एफआईआर के मुताबिक, 13 जुलाई को उनकी मां केवला देवी उनकी भाभी रेखा के साथ धान का खेत देखने गई थी। तभी उसके बड़े भाई लालबहादुर और उसका साला विमल खेत में पहुंचे। विमल के ललकारने पर लाल बहादुर ने मां केवला देवी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। खून से लपतथ मां को पहले सरकारी अस्पताल और बाद में एसआरएन इलाहाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन


वादी के अनुसार उसके पिता रामसजीवन रेलवे में नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान ही पिता की मौत हो गई थी। बड़ा भाई ससुराल में रहकर मां से रुपये मांगता था। रुपये नहीं देने पर वह मां से रंजिश रखता था। कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। साक्ष्य के अभाव में साला विमल कोर्ट से बरी हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे इस्तियाक अली ने सत्य प्रकाश, वरुणेंद्र उर्फ तरुण,  सुधाशु उर्फ गुड्डू, परमेश्वर उपाध्याय निवासी पनिगो, मानिकपुर को गैंगेस्टर में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल का सश्रम  कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed