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Pratapgarh News: किशोरी को भगाकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
Thu, 14 Dec 2023 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Thu, 14 Dec 2023 11:37 PM IST
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किशोरी को भगाकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
प्रतापगढ़। एडीजे और विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने किशोरी को भगाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। घटना 8 दिसंबर 2021 की। अंतू इलाके की एक किशोरी को आशापुर भाटन निवासी अरविंद कुमार यादव बहलाफुसला कर भगा ले गया था। आरोपी अरविंद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जिला कारागार में बंद आरोपी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
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प्रतापगढ़। एडीजे और विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने किशोरी को भगाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। घटना 8 दिसंबर 2021 की। अंतू इलाके की एक किशोरी को आशापुर भाटन निवासी अरविंद कुमार यादव बहलाफुसला कर भगा ले गया था। आरोपी अरविंद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जिला कारागार में बंद आरोपी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।