फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Bail granted to the accused of rape and making the video viral

Pratapgarh News: दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत मंजूर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Aug 2025 02:05 AM IST
विज्ञापन
Bail granted to the accused of rape and making the video viral
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म व उसका वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत ने मुजफ्फरनगर के याची जीशान की जमानत अर्जी पर दिया है। मामला खतौली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। याची के अधिवक्ता बीडी निषाद ने दलील दी कि वीडियो वायरल करने का कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला और न ही मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। साल भर पहले पीड़िता के पति ने आरोपी से एक लाख रुपये उधार लिए थे। इसी लेनदेन के विवाद में दबाव बनाने के लिए याची को झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed