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Pratapgarh News: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Aug 2024 03:57 AM IST
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Bail applications of two accused who instigated suicide rejected
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम हरविंदर सिंह ने शुक्रवार को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी अमित उर्फ तूफान प्रजापति एवं हरिकेश प्रजापति निवासी रायपुर तिआई थाना लालगंज की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वादिनी मुकदमा रामपति देवी निवासी रायपुर तिहाई थाना लालंगज ने बताया कि उसका लड़का करन सरोज बुग्गी इक्का चलाता था। 30 मई 2020 को बुग्गी का घोड़ा कहीं चला गया। उसने रात 9:30 बजे बताया कि वह घोड़ा ढूढने जा रहा है। जब वह 10 बजे तक वापस नहीं आया तो सभी लोग उसे खोजने गए पर वह नहीं मिला। अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने बताया कि करन की लाश देवतादीन प्रजापति के घर के पास नीम के पेड़ से सटाकर बैठाई गई है। रामपति ने थाने में हरिकेश प्रजापति व अमित प्रजापति के विरुद्ध मारपीट करने, गाली-गलौज करने एवं आत्महत्या के उकसाने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी हरिकेश प्रजापति एवं अमित प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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