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Pratapgarh News: मतदान केंद्र के सौ मीटर की परिधि में वोट मांगने पर होगी गिरफ्तारी, नहीं लगेगा बस्ता
Mon, 24 Apr 2023 07:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Mon, 24 Apr 2023 07:40 PM IST
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केंद्रों पर लागू रहेंगीं बंदिशें एजेंट मोबाइल व पानी की बोतलों का नहीं कर सकेंगे प्रयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मतदेय स्थलों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। यदि कोई सौ मीटर के दायरे में वोट मांगते मिला तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दायरे में प्रत्याशियों के समर्थक बस्ता नहीं लगा सकेंगे। कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट बूथ के अंदर मोबाइल, पानी की बोतल सहित अन्य तरल पदार्थ नहीं ले जा सकेगा। सौ मीटर की परिधि में निर्वाचन बूथ नहीं बनाया जाएगा। इस परिधि में यदि किसी ने वोट मांगने का प्रयास किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य पाबंदियां भी रहेंगी।
जिले की एक नगर पालिका व 18 नगर पंचायतों में चार मई को अध्यक्ष और सभासद पदों के चुनाव के लिए सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि मतदान के दिन बूथ पर उम्मीदवार या उसके एजेंट उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन एक समय में इनमें से एक ही व्यक्ति रहेगा। कोई मतदान अभिकर्ता एक से अधिक उम्मीदवारों का अभिकर्ता नहीं बन सकता। बूथ के सौ मीटर की सीमा में किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाएगा और न ही मतदाताओं से वोट मांगे जाएंगे। पोस्टर, बैनर, चुनाव चिन्ह आदि का प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपना कोई निर्वाचन बूथ स्थापित करने की अनुमति नही दी जाएगी। उम्मीदवार बूथ से सौ मीटर परिधि के बाहर मतदाताओं को पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सी के साथ छाया का इंतजाम कर सकते हैं। मेज के चारों ओर भीड़ एकत्र नहीं की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मतदेय स्थलों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। यदि कोई सौ मीटर के दायरे में वोट मांगते मिला तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दायरे में प्रत्याशियों के समर्थक बस्ता नहीं लगा सकेंगे। कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट बूथ के अंदर मोबाइल, पानी की बोतल सहित अन्य तरल पदार्थ नहीं ले जा सकेगा। सौ मीटर की परिधि में निर्वाचन बूथ नहीं बनाया जाएगा। इस परिधि में यदि किसी ने वोट मांगने का प्रयास किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य पाबंदियां भी रहेंगी।
जिले की एक नगर पालिका व 18 नगर पंचायतों में चार मई को अध्यक्ष और सभासद पदों के चुनाव के लिए सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि मतदान के दिन बूथ पर उम्मीदवार या उसके एजेंट उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन एक समय में इनमें से एक ही व्यक्ति रहेगा। कोई मतदान अभिकर्ता एक से अधिक उम्मीदवारों का अभिकर्ता नहीं बन सकता। बूथ के सौ मीटर की सीमा में किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाएगा और न ही मतदाताओं से वोट मांगे जाएंगे। पोस्टर, बैनर, चुनाव चिन्ह आदि का प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपना कोई निर्वाचन बूथ स्थापित करने की अनुमति नही दी जाएगी। उम्मीदवार बूथ से सौ मीटर परिधि के बाहर मतदाताओं को पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सी के साथ छाया का इंतजाम कर सकते हैं। मेज के चारों ओर भीड़ एकत्र नहीं की जाएगी।
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