{"_id":"595648d14f1c1b5f1e8b46aa","slug":"71498826961-pratapgarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज से ग्राहकों को मिलेगा जीएसटी का बिल 17-55-43","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज से ग्राहकों को मिलेगा जीएसटी का बिल 17-55-43
Updated Fri, 30 Jun 2017 06:19 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रतापगढ़। शुक्रवार की आधी रात से लागू हो रहे जीएसटी से जहां कुछ वस्तुओं के दाम में इजाफा होगा, वहीं 82 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी लागू होने से दुकानदार अब पुराने दर पर सामान नहीं बेच पाएंगे, बल्कि उन्हें पुराने माल को नए दर से बेचना होगा। रजिस्टर्ड व्यापारी अब ग्राहकों को पुराने बिल नहीं दे पाएंगे, बल्कि उन्हें जीएसटी का बिल देना होगा।
जीएसटी लागू होने के बाद अब काफी हद तक व्यापारियों की सीमाओं को बांध दिया गया है। शुक्रवार की आधी रात से जीएसटी के लागू होने से खाने-पीने सहित 82 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी के नए प्रावधान के मुताबिक अब ईजीएसटी और जीएसटी के तहत ग्राहकों को करीब 28 प्रतिशत ही कर देना होगा। पुराना माल हो या नया, सभी वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें प्रभावी होंगी। वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त मनोज मिश्रा ने बताया कि दाल, चीनी, ब्रेड, तेल, घी, रिफाइंड सहित खाने-पीने की अनेक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि जब भी वह दुकानों से सामान खरीदें वह जीएसटी का बिल अवश्य लें। शुक्रवार से पुराने कैशमेमो और बिल पर पाबंदी लगा दी गई है। रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी के नए प्रोफार्मा पर बिल जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में पूर्व में ही व्यापारियों को जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि दो सौ रुपये से कम की वस्तुएं खरीदने पर बिल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ग्राहक मांग करता है,तो उसे भी दिया जा सकता है। जीएसटी के लागू होेने से बेल्हा और दिल्ली में बिकने वाले वस्तुएं की दरें एक समान होंगी।
आज होगी लांचिंग
वाणिज्य कर कार्यालय में सुबह दस बजे जीएसटी लांचिंग का कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों से प्रतिभाग करने का आह्वान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जीएसटी लागू होने के बाद अब काफी हद तक व्यापारियों की सीमाओं को बांध दिया गया है। शुक्रवार की आधी रात से जीएसटी के लागू होने से खाने-पीने सहित 82 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी के नए प्रावधान के मुताबिक अब ईजीएसटी और जीएसटी के तहत ग्राहकों को करीब 28 प्रतिशत ही कर देना होगा। पुराना माल हो या नया, सभी वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें प्रभावी होंगी। वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त मनोज मिश्रा ने बताया कि दाल, चीनी, ब्रेड, तेल, घी, रिफाइंड सहित खाने-पीने की अनेक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि जब भी वह दुकानों से सामान खरीदें वह जीएसटी का बिल अवश्य लें। शुक्रवार से पुराने कैशमेमो और बिल पर पाबंदी लगा दी गई है। रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी के नए प्रोफार्मा पर बिल जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में पूर्व में ही व्यापारियों को जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि दो सौ रुपये से कम की वस्तुएं खरीदने पर बिल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ग्राहक मांग करता है,तो उसे भी दिया जा सकता है। जीएसटी के लागू होेने से बेल्हा और दिल्ली में बिकने वाले वस्तुएं की दरें एक समान होंगी।
विज्ञापन
आज होगी लांचिंग
वाणिज्य कर कार्यालय में सुबह दस बजे जीएसटी लांचिंग का कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों से प्रतिभाग करने का आह्वान किया गया है।
विज्ञापन