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निर्दल प्रत्याशियों के लिए दस प्रस्तावक अनिवार्य
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निर्दल प्रत्याशियों के लिए दस प्रस्तावक अनिवार्य
एक प्रत्याशी चार सेटों में दाखिल कर सकेगा नामांकन
16 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिले में निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने दस प्रस्तावक अनिवार्य किए हैं, जबकि राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए एक प्रस्तावक ही पर्याप्त है।
कौशांबी संसदीय सीट के लिए 10 अप्रैल और प्रतापगढ़ संसदीय सीट के लिए 16 अप्रैल से नामांकन होगा। शर्त बस इतनी है कि प्रत्याशियों का प्रस्तावक उसी संसदीय क्षेत्र का निवासी हो और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। एक प्रत्याशी को कम से कम चार सेटों पर पर्चा दाखिल करने की छूट मिलेगी। इससे प्रत्याशियों को शुभ मुहूर्त की चिंता नहीं सताएगी। प्रत्याशी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन नामांकन कर सकते हैं। अगर नामांकन पत्रों में कोई कमी रहती है, तो चुनाव अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उसे नोटिस देकर निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करने के कहेंगे।
अपराध, आय का देना होगा ब्यौरा
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार अपराध और आय का ब्यौरा देना होगा। किस-किस थाने में मुकदमे दर्ज हैं और कितने रुपये बैंकों में जमा हैं। इसे लिखित रूप में देना होगा। अपराध छिपाने वाले प्रत्याशियों पर जांच के बाद कार्रवाई भी हो सकती है।
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चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जानकारी देने के लिए आयोग से प्रारूप आया है। सभी प्रत्याशियों को शपथपत्र के साथ नामांकन पत्र देना होगा।
शत्रोहन वैश्य, एडीएम।
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एक प्रत्याशी चार सेटों में दाखिल कर सकेगा नामांकन
16 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिले में निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने दस प्रस्तावक अनिवार्य किए हैं, जबकि राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए एक प्रस्तावक ही पर्याप्त है।
कौशांबी संसदीय सीट के लिए 10 अप्रैल और प्रतापगढ़ संसदीय सीट के लिए 16 अप्रैल से नामांकन होगा। शर्त बस इतनी है कि प्रत्याशियों का प्रस्तावक उसी संसदीय क्षेत्र का निवासी हो और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। एक प्रत्याशी को कम से कम चार सेटों पर पर्चा दाखिल करने की छूट मिलेगी। इससे प्रत्याशियों को शुभ मुहूर्त की चिंता नहीं सताएगी। प्रत्याशी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन नामांकन कर सकते हैं। अगर नामांकन पत्रों में कोई कमी रहती है, तो चुनाव अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उसे नोटिस देकर निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करने के कहेंगे।
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अपराध, आय का देना होगा ब्यौरा
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार अपराध और आय का ब्यौरा देना होगा। किस-किस थाने में मुकदमे दर्ज हैं और कितने रुपये बैंकों में जमा हैं। इसे लिखित रूप में देना होगा। अपराध छिपाने वाले प्रत्याशियों पर जांच के बाद कार्रवाई भी हो सकती है।
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चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जानकारी देने के लिए आयोग से प्रारूप आया है। सभी प्रत्याशियों को शपथपत्र के साथ नामांकन पत्र देना होगा।
शत्रोहन वैश्य, एडीएम।