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Pratapgarh News: बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष की कैद, 55 हजार रुपये का जुर्माना
Wed, 17 May 2023 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Wed, 17 May 2023 11:53 PM IST
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पॉक्सो की विशेष अदालत का फैसला, मई 2018 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में नवाबगंज के एक गांव के आरोपी अंजीत सरोज को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कारावास के साथ 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।
वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 13 वर्षीय बेटी 31 मई 2018 को गांव के पास बकरी को चारा खिला रही थी। आरोपी अंजीत सरोज ने उसे अकेला देख तालाब के पास ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया व धमकी दी कि घटना की जानकारी परिजनों की दी तो उसकी हत्या कर देगा। हालत बिगड़ने पर पीड़िता के परिजनों को घटना की जानकारी हुई और उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में राज्य की ओर से कोर्ट में पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी ने की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में नवाबगंज के एक गांव के आरोपी अंजीत सरोज को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कारावास के साथ 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति और पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।
वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 13 वर्षीय बेटी 31 मई 2018 को गांव के पास बकरी को चारा खिला रही थी। आरोपी अंजीत सरोज ने उसे अकेला देख तालाब के पास ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया व धमकी दी कि घटना की जानकारी परिजनों की दी तो उसकी हत्या कर देगा। हालत बिगड़ने पर पीड़िता के परिजनों को घटना की जानकारी हुई और उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में राज्य की ओर से कोर्ट में पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी ने की।
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