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बेल्हा में बलात्कारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
Updated Sun, 26 Aug 2018 12:26 AM IST
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प्रतापगढ़। किशोरी से गैंगरेप के आरोपी को एडीजे कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1,30,000 रुपये जुमाने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। मुकदमे में आरोपित दो अन्य किशोरों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
अपर सत्र न्यायधीश आरएन पांडेय ने लालगंज इलाके के अनिल हरिजन को अपहरण, सामूहिक बलात्कार और पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास और 1,30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। घटनाक्रम के अनुसार मानधाता इलाके की किशोरी को 26 मई 2014 को सुबह आठ बजे अनिल पुत्र विश्वनाथ और उसके दो किशोर साथियों ने अगवा कर लिया।
27 मई को सुबह चार बजे किशोरी प्रतापगढ़ में मिली। तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया था। किशोरी के बयान पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। घटना के दो आरोपी किशोर हैं। उनकी सुनवाई न्याय किशोर बोर्ड में चल रही है।
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अपर सत्र न्यायधीश आरएन पांडेय ने लालगंज इलाके के अनिल हरिजन को अपहरण, सामूहिक बलात्कार और पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास और 1,30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। घटनाक्रम के अनुसार मानधाता इलाके की किशोरी को 26 मई 2014 को सुबह आठ बजे अनिल पुत्र विश्वनाथ और उसके दो किशोर साथियों ने अगवा कर लिया।
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27 मई को सुबह चार बजे किशोरी प्रतापगढ़ में मिली। तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया था। किशोरी के बयान पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। घटना के दो आरोपी किशोर हैं। उनकी सुनवाई न्याय किशोर बोर्ड में चल रही है।
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