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ऑरेंज जोन होने पर भी लॉकडाउन में नहीं मिलेगी छूट, बंद रहेंगी दुकानें

Sat, 02 May 2020 11:50 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2020 11:50 PM IST
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orange zone
पीलीभीत। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए देश में चार से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन तीन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग- अलग गाइडलाइन जारी की गई है। पीलीभीत ऑरेंज जोन में रखा गया है। मगर, तीसरा कोरोना संक्रमित केस मिलने के बाद प्रशासन स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ढील देने के मूड में नहीं है। हालांकि इस मामले में शासन की गाइडलाइन आने का इंतजार है।
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लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन में प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी और क्लीनिक खोलने, टैक्सी और निजी कार में चालक समेत दो यात्री के चलने की छूट जैसी सेवाएं चालू करने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ एकल दुकानें खोलने को भी कहा गया है। मगर, जनपद में दो के बाद तीसरा कोरोना केस मिलने के बाद जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ढील देने से फिलहाल इंकार कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि प्रतिष्ठानों और दुकानों को लेकर प्रशासन ने जो आदेश पूर्व में जारी किए थे, अभी फिलहाल वही लागू रहेंगे। पुराने आदेश के हिसाब से ही शहर के प्रतिष्ठान और दुकानें खुलेंगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य छूट नहीं दी गई है। शनिवार देर शाम शासन से इस मामले में होने वाली वीडियो कांफ्रेंस का जरूर इंतजार किया जा रहा था। कहा गया कि अगर शासन से ऑरेंज जोन में अतिरिक्त छूट के लिए किसी तरह के आदेश मिलते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है।
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जनपद में मिल चुका है तीसरा कोरोना पॉजिटिव केस
दो कोरोना पॉजिटिव केस ठीक होने के बाद पीलीभीत कोरोना मुक्त हो चुका था। मगर, इसके बाद तीसरा कोरोना पॉजिटिव केस टोडरपुर गांव में मिल गया था। उसके बाद प्रशासन सख्त हो गया। अमरिया कस्बे को हाटस्पॉट घोषित किया गया है। इसके अलावा तीन नए गांव कंटेन्मेट जोन बनाए गए हैं। इन सबको सैनिटाइज करने के बाद डोर टू डोर खांसी-बुखार के मरीज ढूंढे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटते हुए गाइडलाइन जारी कर कुछ ढील देने की बात कही गई है। सोशल मीडिया में पर तरह तरह की गाइडलाइन भी वायरल हैं। इसे लेकर आम लोगों में असमंजस की स्थिति है। मगर, इस मामले में डीएम वैभव श्रीवास्तव का कहना है कि लॉकडाउन तीन में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है। प्रशासन के पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक केवल वही प्रतिष्ठान और दुकानें खुलेंगी, जिनको अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त कोई नया प्रतिष्ठान नहीं खोला जाएगा।
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