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एक परिवार के पांच लोगों की बहुचर्चित हत्या के मामले में दो नवंबर को सुनवाई
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पीलीभीत। करीब पौने तीन साल पहले रुपये लूटकर जहानाबाद इलाके के बेनीपुर गांव में एक रिटायर्ड कर्मी वेगराज और उनके परिवार के पांच सदस्यों की दूध मेें जहर देकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई हो रही है। तीन गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
सात जनवरी 2019 को जहानाबाद थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी वेगराज, उनकी पत्नी रामवती, उनके बेटा नेमचंद, पुत्रवधू ममता और वेगराज की विवाहित बेटी गायत्री देवी की दूध में जहर देकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने घटना की विवेचना की तो मृतक नेमचंद का दोस्त भोजीपुरा बरेली के खंजनपुर गांव का निवासी गुलशेर का नाम सामने आया था। उसके साथ भतीजे तस्लीम और सलीम भी शामिल थे। घटना करने के पीछे अहम वजह वेगराज के घर रखे पांच लाख रुपये लूटना था।
पुलिस ने विवेचना के दौरान गुलशेर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटे गए तीन लाख 8502 रुपये बरामद किए। अभियुक्त तस्लीम के पास से 80 हजार और सलीम के पास से 270 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आरोपी घटना के समय से ही जेल में है। मामला अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार पांडे की कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की गवाही चल रही है। मुकदमे के वादी नरेश वर्मा, मृतक बेगराज के पुत्र धर्मपाल, गवाह घनश्याम पुत्र पूरन लाल का बयान न्यायालय में अंकित हो चुका है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर 2021 की तारीख लगाई गई है।
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सात जनवरी 2019 को जहानाबाद थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी वेगराज, उनकी पत्नी रामवती, उनके बेटा नेमचंद, पुत्रवधू ममता और वेगराज की विवाहित बेटी गायत्री देवी की दूध में जहर देकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने घटना की विवेचना की तो मृतक नेमचंद का दोस्त भोजीपुरा बरेली के खंजनपुर गांव का निवासी गुलशेर का नाम सामने आया था। उसके साथ भतीजे तस्लीम और सलीम भी शामिल थे। घटना करने के पीछे अहम वजह वेगराज के घर रखे पांच लाख रुपये लूटना था।
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पुलिस ने विवेचना के दौरान गुलशेर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटे गए तीन लाख 8502 रुपये बरामद किए। अभियुक्त तस्लीम के पास से 80 हजार और सलीम के पास से 270 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आरोपी घटना के समय से ही जेल में है। मामला अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार पांडे की कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की गवाही चल रही है। मुकदमे के वादी नरेश वर्मा, मृतक बेगराज के पुत्र धर्मपाल, गवाह घनश्याम पुत्र पूरन लाल का बयान न्यायालय में अंकित हो चुका है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर 2021 की तारीख लगाई गई है।
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