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Pilibhit News: गैंगस्टर के तीन मामलों में चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
Tue, 06 Oct 2026 12:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। विशेष गैंगस्टर अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई है। जहानाबाद के 19 साल पुराने गैंगस्टर मामले में ईश मोहन गैंग के तीन सदस्यों को तीन-तीन साल की कैद और छह-छह हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं अमरिया के गैंगस्टर मामले में मुरादाबाद निवासी कोकी मियां को तीन साल छह माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (डब्ल्यूपी)/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने थाना जहानाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 735/2007 में ईश मोहन निवासी शाही और रवींद्र उर्फ गुड्डू निवासी शिवपुरी को तीन-तीन साल के कारावास और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मामले की अलग पत्रावली में बरेली के नवाबगंज निवासी रवींद्र उर्फ पिंकू को भी तीन साल के कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 27 जुलाई 2007 को पुलिस ने गैंगचार्ट की जांच की थी। इसमें ईश मोहन को गैंग लीडर और रवींद्र उर्फ पिंकू व रवींद्र उर्फ गुड्डू को सदस्य बताया गया था। आरोप था कि गैंग के सदस्य आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और इनके कारण क्षेत्र में भय का माहौल था। विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अमरिया के गैंगस्टर में कोकी मियां को साढ़े तीन साल की कैद अदालत ने थाना अमरिया के मुकदमा में मुरादाबाद के भोजपुर निवासी कोकी मियां को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि समेत तीन साल छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 23 जुलाई 2021 को जिलाधिकारी से अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर गैंग लीडर सुमित कुमार और उसके सदस्य कोकी मियां, फारूक व मुजस्सिम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगचार्ट में आरोपियों के खिलाफ चोरी और लूट समेत कई आपराधिक मामलों का उल्लेख था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान कोकी मियां ने अपनी पत्रावली अलग कर विचारण किए जाने का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे स्वीकार करते हुए उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी की।
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पीलीभीत। विशेष गैंगस्टर अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई है। जहानाबाद के 19 साल पुराने गैंगस्टर मामले में ईश मोहन गैंग के तीन सदस्यों को तीन-तीन साल की कैद और छह-छह हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं अमरिया के गैंगस्टर मामले में मुरादाबाद निवासी कोकी मियां को तीन साल छह माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (डब्ल्यूपी)/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने थाना जहानाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 735/2007 में ईश मोहन निवासी शाही और रवींद्र उर्फ गुड्डू निवासी शिवपुरी को तीन-तीन साल के कारावास और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मामले की अलग पत्रावली में बरेली के नवाबगंज निवासी रवींद्र उर्फ पिंकू को भी तीन साल के कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 27 जुलाई 2007 को पुलिस ने गैंगचार्ट की जांच की थी। इसमें ईश मोहन को गैंग लीडर और रवींद्र उर्फ पिंकू व रवींद्र उर्फ गुड्डू को सदस्य बताया गया था। आरोप था कि गैंग के सदस्य आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और इनके कारण क्षेत्र में भय का माहौल था। विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अमरिया के गैंगस्टर में कोकी मियां को साढ़े तीन साल की कैद अदालत ने थाना अमरिया के मुकदमा में मुरादाबाद के भोजपुर निवासी कोकी मियां को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि समेत तीन साल छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 23 जुलाई 2021 को जिलाधिकारी से अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर गैंग लीडर सुमित कुमार और उसके सदस्य कोकी मियां, फारूक व मुजस्सिम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगचार्ट में आरोपियों के खिलाफ चोरी और लूट समेत कई आपराधिक मामलों का उल्लेख था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान कोकी मियां ने अपनी पत्रावली अलग कर विचारण किए जाने का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे स्वीकार करते हुए उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी की।
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