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Pilibhit News: न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज

Fri, 20 Mar 2026 11:46 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 11:46 PM IST
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FIR registered for fraud pursuant to court order.
पूरनपुर। ठेके पर लिए गए ट्रैक्टर को धोखाधड़ी कर बिक्री करने, हिसाब मांगने पर ट्रैक्टर स्वामी की पिटाई करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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बरेली के थाना फरीदपुर के गांव बकैनिया के संंजीव कुमार ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा कि उसने 14 सितंबर-2025 को ट्रैक्टर खरीदा था। इसके बाद 30 अक्तूबर को गांव हरसिंंहपुर के रंजीव उर्फ मनप्रीत को रेता, बजरी आदि ढुलान के लिए 30 हजार रुपये प्रति महीने ठेके पर दिया था। यह ठेका पंजाब के मल्लके समालसर मोगा निवासी दलजीत सिंह उर्फ कूका और उत्तराखंड के नानकमत्ता इटौवा के धर्मेंद्र उर्फ बिट्टू के सामने दिया था। ठेके पर लिए गए ट्रैक्टर का अब तक कोई हिसाब नहीं किया गया। कई बार कहे जाने पर टालमटोल की गई। 20 दिसंबर को ट्रैक्टर और हिसाब के लिए पहुंचने पर रंजीत ने उसे जान से मारने की धमकी दी। विरोध पर पिटाई कर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। संजीव का आरोप है कि रंजीत ने धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर के अभिलेख तैयार कराकर उसे नेपाल में बिक्री कर दिया। पीड़ित की ओर से रंजीत सिंह, दलजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह को नामजद किया गया है। संवाद
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