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दो भाईयों को माता पिता सहित एक वर्ष कैद जुर्माना
ब्यूरो /पीलीभीत
Updated Fri, 07 Oct 2016 12:19 AM IST
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न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने दो भाईयों को उनके माता पिता सहित मारपीट का दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद और दो-दो हजार रुपये की सजा सुनाई है।
घटना सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव खीरपुर की है। गांव निवासी केसरी ने 22 मई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके अनुसार गांव के ही तोताराम ने पत्नी मुन्नी और दो बेटों धर्मेन्द्र व जुगेन्द्र के साथ उसकी पिटाई कर गाली गलौज की। दरअसल तोताराम ने यह मारपीट उसके खिलाफ पूर्व की गई मारपीट की रिपोर्ट के विरोध में की गई। मारपीट में घायल हुए तोता का मेडिकल कराया गया जिसमें चोटों की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर एक वर्ष कैद और प्रत्येक को दो दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना वसूल होने पर आधी रकम पीड़ित केसरी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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घटना सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव खीरपुर की है। गांव निवासी केसरी ने 22 मई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके अनुसार गांव के ही तोताराम ने पत्नी मुन्नी और दो बेटों धर्मेन्द्र व जुगेन्द्र के साथ उसकी पिटाई कर गाली गलौज की। दरअसल तोताराम ने यह मारपीट उसके खिलाफ पूर्व की गई मारपीट की रिपोर्ट के विरोध में की गई। मारपीट में घायल हुए तोता का मेडिकल कराया गया जिसमें चोटों की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर एक वर्ष कैद और प्रत्येक को दो दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना वसूल होने पर आधी रकम पीड़ित केसरी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।