फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Two brothers a year imprisonment penalty, including parents

दो भाईयों को माता पिता सहित एक वर्ष कैद जुर्माना

Fri, 07 Oct 2016 12:19 AM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Fri, 07 Oct 2016 12:19 AM IST
विज्ञापन
न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने दो भाईयों को उनके माता पिता सहित मारपीट का दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद और दो-दो हजार रुपये की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

घटना सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव खीरपुर की है। गांव निवासी केसरी ने 22 मई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके अनुसार गांव के ही तोताराम ने पत्नी मुन्नी और दो बेटों धर्मेन्द्र व जुगेन्द्र के साथ उसकी पिटाई कर गाली गलौज की। दरअसल तोताराम ने यह मारपीट उसके खिलाफ पूर्व की गई मारपीट की रिपोर्ट के विरोध में की गई। मारपीट में घायल हुए तोता का मेडिकल कराया गया जिसमें चोटों की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने चारों आरोपियों को दोषी पाकर एक वर्ष कैद और प्रत्येक को दो दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना वसूल होने पर आधी रकम पीड़ित केसरी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed