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चमेली देवी दहेज हत्याकांड में पति की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 26 Mar 2019 11:26 PM IST
Prashant Singh Prashant Singh
Updated Tue, 26 Mar 2019 11:26 PM IST
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चमेली देवी दहेज हत्याकांड में पति की जमानत अर्जी खारिज
पीलीभीत। थाना गजरौला के गांव जमुनिया बंजरिया निवासी चमेली देवी दहेज हत्याकांड में आरोपी पति जितेंद्र की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने खारिज कर दी।
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घटना की रिपोर्ट मान कुमारी ने थाना गजरौला में दर्ज कराई थी। इसके अनुसार उसकी पुत्री चमेली देवी का विवाह जमुनिया बंजरिया निवासी जितेंद्र के साथ 11 मार्च 2016 को हुआ था। चमेली देवी दिव्यांग थी। कुछ समय बाद पति और ससुराल वाले दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। यह भी धमकी दी गई कि दहेज न मिलने पर पति जितेंद्र दूसरी शादी कर लेगा। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर, 2017 को मान कुमारी को फोन पर खबर मिली कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की दहेज न मिलने पर गला दबाकर हत्या कर दी है। यह भी आरोप है कि ससुराल वालों ने सादा कागजों पर अंगूठा लगवा कर जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने इसे गंभीर अपराध बताया। आरोपी पक्ष ने स्वयं को निर्दोष बताया। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने आरोपी पति जितेंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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