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बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ग्राम पंचायतों को धनराशि का भुगतान नहीं

Fri, 25 Jan 2019 06:06 PM IST
Prashant Singh Prashant Singh
Updated Fri, 25 Jan 2019 06:06 PM IST
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बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ग्राम पंचायतों को धनराशि का भुगतान नहीं
पीलीभीत। बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए धनराशि नहीं जा सकेगी। इसके लिए प्रधान और सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर होना जरूरी हैं। निदेशक पंचायतीराज ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। इसके बाद इस संबंध में जिले भर के ग्राम प्रधानों और सचिवों को पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिलेभर की ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के तहत पीएफएमएस पर आवंटित धनराशि के उपयोग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जरूरी हैं। निदेशक पंचायतीराज के निर्देश के मुताबिक ग्राम प्रधानों और सचिवों को 14वें वित्त अयोग के तहत ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए दी जाने वाली धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ग्राम पंचायतों को इस धनराशि का भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होने पर ग्राम पंचायतों को धनराशि प्राप्त नहीं होगी। इसके बिना ग्राम पंचायत किसी फर्म का भुगतान भी नहीं कर सकेगी। इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रधानों और सचिवों को पत्र जारी किए जा रहे हैं। डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि अगले महीने से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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