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अब दो जगह वोट बनवाने पर होगी जेल
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 16 Sep 2016 01:07 AM IST
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कलक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेते डीएम।
- फोटो : अमर उजाला
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आने वाले विधानसभा चुनाव में दो जगह वोट बनवाने वालों की खैर नहीं है। चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। डीएम डीके सिंह ने कहा कि दूसरी जगह वोट बनवाने से पहले अन्य स्थान पर बनी वोट निरस्त करानी होगी। प्रत्येक संडे को बूथ लेवल पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एक जनवरी 2017 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना वोट बनवा सकेंगे।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के बाद कलक्ट्रेट के सभाकक्ष में पत्रकारों से वार्ता में डीएम डीके सिंह ने कहा कि अब एक ही व्यक्ति का गांव में भी और शहर में भी एक साथ वोट नहीं चल पाएगा। 20 साल से ऊपर के सभी लोगों को अपना वोट बनवाने के लिए फार्म-6 के साथ फार्म-4 भी भरना होगा। जहां पहले से वोट है पहले वह वोट कटेगा फिर दूसरा मतदाता पहचान पत्र बनेगा।
चुनाव आयोग ने दो स्थानों पर वोट बनवाने को अपराध माना है। डबल मतदाता पहचान पत्र बनाए जाने पर तीन माह की जेल हो सकती है। डीएम ने बताया कि 18, 25 सितंबर और नौ, 23 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये सभी संडे के दिन हैं। प्रत्येक बूथ बीएलओ के पास लिस्ट होगी और वह नये मतदाता बनाने का काम करेंगे। एक जनवरी 2017 को जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, वह इसमें सीधे फार्म छह भर सकते हैं।
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यदि किसी का नाम आदि गलत है तो वह इसे सही कराने के लिए भी आवेदन कर सकता है। बैठक में एडीमए प्रशासन मनोज कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी रणजीत सरोज आदि रहे। इससे पहले डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें कमल गौतम, शकील अहमद, राजबल त्यागी, छोटे खान, श्यामवीर राठी, डिप्टी कलेक्टर रेणू सिंह आदि मौजूद रहे।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के बाद कलक्ट्रेट के सभाकक्ष में पत्रकारों से वार्ता में डीएम डीके सिंह ने कहा कि अब एक ही व्यक्ति का गांव में भी और शहर में भी एक साथ वोट नहीं चल पाएगा। 20 साल से ऊपर के सभी लोगों को अपना वोट बनवाने के लिए फार्म-6 के साथ फार्म-4 भी भरना होगा। जहां पहले से वोट है पहले वह वोट कटेगा फिर दूसरा मतदाता पहचान पत्र बनेगा।
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चुनाव आयोग ने दो स्थानों पर वोट बनवाने को अपराध माना है। डबल मतदाता पहचान पत्र बनाए जाने पर तीन माह की जेल हो सकती है। डीएम ने बताया कि 18, 25 सितंबर और नौ, 23 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये सभी संडे के दिन हैं। प्रत्येक बूथ बीएलओ के पास लिस्ट होगी और वह नये मतदाता बनाने का काम करेंगे। एक जनवरी 2017 को जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, वह इसमें सीधे फार्म छह भर सकते हैं।
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यदि किसी का नाम आदि गलत है तो वह इसे सही कराने के लिए भी आवेदन कर सकता है। बैठक में एडीमए प्रशासन मनोज कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी रणजीत सरोज आदि रहे। इससे पहले डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें कमल गौतम, शकील अहमद, राजबल त्यागी, छोटे खान, श्यामवीर राठी, डिप्टी कलेक्टर रेणू सिंह आदि मौजूद रहे।