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Muzaffarnagar News: चरस बरामदगी के मामले में दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत
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मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में चरस मिलने के बाद जेल गए दो आरोपियों की अदालत ने जमानत खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात की पीठासीन अधिकारी ज्योति सिंह ने सुनवाई के बाद निर्णय दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 अप्रैल को शाहपुर थाने के उप निरीक्षक अभिषेक कुमार ने क्षेत्र में चेकिंग दौरान अभियुक्त आसिफ और शाहनवाज थाना बुढ़ाना क्षेत्र के परासौली निवासी अभियुक्त आसिफ और शाहनवाज सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चारों के कब्जे से 3.802 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की। पीठासीन अधिकारी ने आरोपियों के कब्जे से बरामद नशीले पदार्थ स्मैक की मात्रा अधिक होने के कारण वाणिज्यिक श्रेणी में मानते हुए जमानत नामंजूर कर दी।
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इससे पूर्व इसी प्रकरण में जिला बहराइच के थाना मोतीपुर के गांव बलई निवासी नसरूद्नीन उर्फ सोनू एवं बुढ़ाना क्षेत्र के परासौली निवासी रिजवान की जमानत इसी न्यायालय से खारिज हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 अप्रैल को शाहपुर थाने के उप निरीक्षक अभिषेक कुमार ने क्षेत्र में चेकिंग दौरान अभियुक्त आसिफ और शाहनवाज थाना बुढ़ाना क्षेत्र के परासौली निवासी अभियुक्त आसिफ और शाहनवाज सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चारों के कब्जे से 3.802 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
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बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की। पीठासीन अधिकारी ने आरोपियों के कब्जे से बरामद नशीले पदार्थ स्मैक की मात्रा अधिक होने के कारण वाणिज्यिक श्रेणी में मानते हुए जमानत नामंजूर कर दी।
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इससे पूर्व इसी प्रकरण में जिला बहराइच के थाना मोतीपुर के गांव बलई निवासी नसरूद्नीन उर्फ सोनू एवं बुढ़ाना क्षेत्र के परासौली निवासी रिजवान की जमानत इसी न्यायालय से खारिज हो चुकी है।