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डकैती डालने वाले को दस का कारावास
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डकैती के जुर्म में दस साल का कारावास
मुजफ्फरनगर। अदालत ने डकैती डालने के जुर्म में एक अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बारह साल बाद कोर्ट का निर्णय आया है।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि गांव बिलासपुर निवासी आबिद जहीर ने नई मंडी कोतवाली में एक जुलाई 2009 को डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रात दो बजे कुछ बदमाश पिस्टल, तंमचे लेकर उसके घर में घुस आये और परिवार के सभी सदस्यों को कब्जे में लेकर 18 तोले सोने जेवरात, तीन मोबाइल फोन व 60 हजार की नगदी लूट ली। इस मुकदमे में पुलिस ने आबिद निवासी गांव धंधेड़ा थाना सिखेड़ा को आरोपी बनाकर जेल भेजा था।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या- 12 में हुई। एडीजीसी किरणपाल कश्यप ने गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त आबिद को डकैती का दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रूपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने डकैती डालने के जुर्म में एक अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बारह साल बाद कोर्ट का निर्णय आया है।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि गांव बिलासपुर निवासी आबिद जहीर ने नई मंडी कोतवाली में एक जुलाई 2009 को डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रात दो बजे कुछ बदमाश पिस्टल, तंमचे लेकर उसके घर में घुस आये और परिवार के सभी सदस्यों को कब्जे में लेकर 18 तोले सोने जेवरात, तीन मोबाइल फोन व 60 हजार की नगदी लूट ली। इस मुकदमे में पुलिस ने आबिद निवासी गांव धंधेड़ा थाना सिखेड़ा को आरोपी बनाकर जेल भेजा था।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या- 12 में हुई। एडीजीसी किरणपाल कश्यप ने गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त आबिद को डकैती का दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रूपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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