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सपा जिलाध्यक्ष बच्ची सैनी के खिलाफ वारंट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Jan 2017 11:43 PM IST
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मुजफ्फरनगर। एसीजेएम द्वितीय कोर्ट ने सपा जिलाध्यक्ष श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने आगामी 21 मार्च की तारीख लगाई है। गत विधानसभा चुनाव के दौरान बच्ची सैनी के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज है।
सपा जिलाध्यक्ष श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी ने वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर खतौली विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मंसूरपुर में शाहपुर मोड़ पर एक सभा को संबोधित किया था। निर्धारित समय से अधिक समय तक सभा करने पर उनके खिलाफ 11 फरवरी 2012 को मंसूरपुर थाने पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब यह मुकदमा एसीजेएम द्वितीय जितेंद्र कुमार की कोर्ट में विचाराधीन है।
शनिवार को इस मुकदमे की तारीख थी, मगर श्यामलाल बच्ची सैनी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने आगामी 21 मार्च की तारीख लगाई है।
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सपा जिलाध्यक्ष श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी ने वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर खतौली विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मंसूरपुर में शाहपुर मोड़ पर एक सभा को संबोधित किया था। निर्धारित समय से अधिक समय तक सभा करने पर उनके खिलाफ 11 फरवरी 2012 को मंसूरपुर थाने पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब यह मुकदमा एसीजेएम द्वितीय जितेंद्र कुमार की कोर्ट में विचाराधीन है।
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शनिवार को इस मुकदमे की तारीख थी, मगर श्यामलाल बच्ची सैनी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने आगामी 21 मार्च की तारीख लगाई है।
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