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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - शाहनवाज की हत्या के आरोपियों ने अदालत में दी हाजिरी माफी
Sat, 16 Sep 2023 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 16 Sep 2023 12:53 AM IST
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मुजफ्फरनगर दंगा :
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के दौरान मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में अदालत में जिरह चल रही है। सुनवाई के दौरान आरोपी प्रह्लाद, जितेंद्र और पहेंद्र की नहीं पहुंचे। बचाव पक्ष की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया।
कवाल कांड में ममेरे-फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या के अलावा शाहनवाज की भी मौत हुई थी। मृतक के पिता ने अदालत में वाद दायर किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को तीन आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए और हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र ने बताया कि अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
यह था मामला
एसआईटी ने ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के हत्या के मामले में जांच के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। 2018 को सात दोषियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। शाहनवाज की मौत के मामले में छह आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट को सलीम ने अदालत में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया था। पीडि़त ने 30 मई 2018 को वाद दायर किया था, जिसमें रविंद्र सिंह, प्रह्लाद, बिशन, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र आरोपी बनाए गए थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के दौरान मारे गए शाहनवाज की मौत के मामले में अदालत में जिरह चल रही है। सुनवाई के दौरान आरोपी प्रह्लाद, जितेंद्र और पहेंद्र की नहीं पहुंचे। बचाव पक्ष की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया।
कवाल कांड में ममेरे-फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या के अलावा शाहनवाज की भी मौत हुई थी। मृतक के पिता ने अदालत में वाद दायर किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को तीन आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए और हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र ने बताया कि अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
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यह था मामला
एसआईटी ने ममेरे-फुफेरे भाई गौरव और सचिन के हत्या के मामले में जांच के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। 2018 को सात दोषियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। शाहनवाज की मौत के मामले में छह आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट को सलीम ने अदालत में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया था। पीडि़त ने 30 मई 2018 को वाद दायर किया था, जिसमें रविंद्र सिंह, प्रह्लाद, बिशन, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र आरोपी बनाए गए थे।
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