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Muzaffarnagar: विक्की त्यागी की हत्या के आरोपी सागर को न्यायालय ने किया बालिग करार
Wed, 23 Nov 2022 11:25 AM IST
Dimple Sirohi
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 23 Nov 2022 11:25 AM IST
सार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुख्यात विक्की त्यागी की हत्या के आरोपी सागर मलिक को न्यायालय ने बालिग करार कर दिया है। आरोपी की उम्र पर सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी।
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आरोपी सागर मलिक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुजफ्फरनगर के कुख्यात विक्की त्यागी की हत्या के आरोपी सागर मलिक को किशोर न्यायालय ने बालिग करार दिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विक्की त्यागी को 16 फरवरी 2015 को कोर्ट में पेश किया गया था।
गोली मारकर की थी विक्की की हत्या
इसी दौरान अधिवक्ता बनकर आए सिख वेशधारी युवक ने विक्की त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पुलिस को पिस्टल सौंपकर आत्मसमर्पण कर दिया था। त्यागी की मां सुप्रभा ने सागर मलिक उर्फ सागर बहावड़ी सहित कई अन्य के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोपी की उम्र पर सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। किशोर न्याय बोर्ड की न्यायिक मजिस्ट्रेट विभा धामा ने सुनवाई पूरी कर सागर मलिक उर्फ सागर बहावड़ी के मामले में फैसला सुनाते हुए विक्की त्यागी हत्याकांड के समय उसे बालिग करार दिया। 11 जुलाई 2013 को कचहरी परिसर में की गई बहावड़ी के पूर्व प्रधान देवेंद्र की हत्या को आरोपी बनाया गया था
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गोली मारकर की थी विक्की की हत्या
इसी दौरान अधिवक्ता बनकर आए सिख वेशधारी युवक ने विक्की त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पुलिस को पिस्टल सौंपकर आत्मसमर्पण कर दिया था। त्यागी की मां सुप्रभा ने सागर मलिक उर्फ सागर बहावड़ी सहित कई अन्य के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोपी की उम्र पर सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। किशोर न्याय बोर्ड की न्यायिक मजिस्ट्रेट विभा धामा ने सुनवाई पूरी कर सागर मलिक उर्फ सागर बहावड़ी के मामले में फैसला सुनाते हुए विक्की त्यागी हत्याकांड के समय उसे बालिग करार दिया। 11 जुलाई 2013 को कचहरी परिसर में की गई बहावड़ी के पूर्व प्रधान देवेंद्र की हत्या को आरोपी बनाया गया था