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मुजफ्फरनगर : 1400 किमी दूर ले जाकर किया था दुष्कर्म, अब 20 साल रहेगा सलाखों के पीछे
Tue, 06 Aug 2024 07:52 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Tue, 06 Aug 2024 07:52 PM IST
सार
किशोरी को महाराष्ट्र ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
तितावी थाना क्षेत्र के गांव से पांच साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
तितावी थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी तीन मई 2019 को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। आठ मई 2019 को आरोपी बागपत के बसा टीकरी निवासी अमित उर्फ सोनू के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया।
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तितावी थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी तीन मई 2019 को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। आठ मई 2019 को आरोपी बागपत के बसा टीकरी निवासी अमित उर्फ सोनू के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया।
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सांकेतिक फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने किशोरी को तीन माह बाद बरामद किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त उसे महाराष्ट्र में किसी स्थान पर ले गया और एक कमरे में रखकर दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी किशोरी का इलाज करने के लिए आता था।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक में हुई। आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी किशोरी का इलाज करने के लिए आता था।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक में हुई। आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।