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जगबीर हत्याकांड: BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत कोर्ट में पेश, गवाही के लिए नहीं पहुंचे CBCID इंस्पेक्टर, ये था मामला
Fri, 16 Sep 2022 03:20 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 16 Sep 2022 03:20 PM IST
सार
भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत शुक्रवार को जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में अदालत में पेश हुए। हालांकि सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर गवाही के लिए नहीं पहुंचे।
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कोर्ट में पेश हुए नरेश टिकैत।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मामले में आरोपी भाकियू अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत कोर्ट में पेश हुए। हालांकि सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर गवाही के लिए अदालत नहीं पहुंचे।
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किसान नेता जगबीर सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-छह के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने की। शुक्रवार को भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत कोर्ट में पेश हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर अदालत में गवाही के लिए नहीं पहुंचे। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जोगेंद्र गोयल ने बताया कि अदालत ने प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है। इससे पहले प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 में चल रही थी, लेकिन अब फाइल कोर्ट संख्या छह में ट्रांसफर कर दी गई है।
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19 साल बाद दाखिल की गई थी रिपोर्ट
जगबीर सिंह हत्याकांड़ में सीबीसीआईडी का ढीला रवैया बना हुआ है। अदालत की सख्ती के बाद सीबीसीआईडी ने 19 साल बाद तमंचे की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अप्रैल माह में पेश की थी। जिसके बाद गवाही की प्रक्रिया चल रही है।
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ये था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने वारदात में अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है।
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