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अपहरण और दुष्कर्म में दस साल की सजा

Sat, 10 Dec 2016 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Sat, 10 Dec 2016 12:04 AM IST
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Kidnapping and raping a ten-year sentence
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
मुजफ्फरनगर। किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के दो मुजरिमों को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 22-22 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।      
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थाना छपार पर क्षेत्र के एक गांव निवासी ने तीन जून 2011 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को दतियाना निवासी टिंकू पुत्र रोशन और देवेंद्र पुत्र जगपाल अपहरण कर ले गए हैं। जिसे पुलिस ने कुछ दिनों बाद दोनों आरोपियों के कब्जे से छह जून को बरामद किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 में हुई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में 10 गवाह और साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों को सुनते हुए आरोपी टिंकू और देवेंद्र को अपहरण कर बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपया का जुर्माना, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास व 7 हजार रुपया का जुर्माना, धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।       
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