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Muzaffarnagar News: बीमा कंपनी को 16.50 लाख जुर्माना अदा करने का आदेश

Wed, 07 Jan 2026 07:04 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jan 2026 07:04 PM IST
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Insurance company ordered to pay a fine of Rs 16.50 lakh
क्लेम का भुगतान न करने पर आयोग ने की सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। पावर लूम फैक्टरी के संचालक सलीम अहमद व बिलाल निवासी मोहल्ला खैल कला कैराना ने 23 नवंबर 2021 को आयोग में द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामली के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध परिवाद दायर कराया।
परिवादी ने बताया कि उन्होंने अपनी फैक्टरी का बीमा कराया था और पिछले काफी समय से रिन्युवल कराता आ रहा है। 15 जून 2020 को उनकी फैक्टरी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आग लगने के समय उनकी फर्म का क्लोजिंग स्टाॅक 17,85,000 रुपये था और आग लगने से लगभग 15,40,850 रुपये का माल नष्ट हो गया था, जिसका क्लेम परिवादी ने बीमा कंपनी को किया था। परिवादी के मुताबिक बीमा कंपनी ने सात सितंबर 2021 को पत्र के माध्यम से परिवादी का दावा यह कहते हुए नो क्लेम कर दिया कि परिवादी की फर्म का पता और दावा की गई फर्म का पता भिन्न है, जबकि उनकी फैक्टरी पहले से ही एक ही पते पर चलती आ रही है। इसके अलावा उनकी दूसरी कोई फर्म नहीं है।
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आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने परिवाद पर सुनवाई करने के बाद बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह बीमा क्लेम में वर्णित 15,40,850 रुपये बीमा क्लेम प्रस्तुत करने की तिथि से मय नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अंतिम भुगतान की तिथि तक और परिवादी को हुई आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये तथा परिवाद व्यय 10 हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में जमा करें। इसके साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार व सेवा में कमी के लिए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया। अर्थदंड की धनराशि परिवादी को नहीं दी जाएगी, बल्कि नियमानुसार आयोग में जमा की जाएगी।
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