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मुजफ्फरनगर : जिला जज करेंगे सचिन जैन अपहरण केस की सुनवाई, एडीजे के परिवार को मिली थी धमकी
Thu, 17 Mar 2022 03:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Mar 2022 03:15 PM IST
सार
जज को धमकी देने और सचिन जैन अपहरण केस की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की गई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : डेमो
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विस्तार
मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 संदीप गुप्ता के परिवार को धमकी दिए जाने के बाद सचिन जैन अपहरण केस की सुनवाई जिला जज की अदालत में होगी। एडीजे की कोर्ट से फाइल जिला जज की अदालत में ट्रांसफर हो गई है। सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि तय की गई है।
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नई मंडी के 18 साल पुराने सचिन जैन अपहरण केस की सुनवाई पूरी हो गई थी। एडीजे की पत्नी नीरू अग्रवाल ने वादी प्रदीप जैन के बेटे अमित जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि अमित जैन की ओर से अपहरण के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने का दबाव बनाया गया और परिवार के सदस्यों को धमकी भी दी गई। एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि सचिन जैन अपहरण केस की सुनवाई जिला जज चवन प्रकाश करेंगे। पत्रावलियां ट्रांसफर हो गईं हैं।
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अपहरण के बाद सचिन का नहीं लगा सुराग
शहर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में द्वारिकापुरी शराब के ठेके के पास से 24 जनवरी 2004 को सचिन जैन का अपहरण कर लिया गया था। अपहृत के पिता प्रदीप जैन ने तिस्सा गांव निवासी कटार सिंह, फहीमपुर गांव निवासी धर्मपाल, रोहित, कपिल और राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 18 साल बीत जाने के बावजूद सचिन जैन का सुराग नहीं लग सका है।
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इसलिए चर्चा में आया मामला
सचिन जैन अपहरण केस की सुनवाई एडीजे-14 में चल रही थी। सुनवाई पूरी हो चुकी थी। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए तिथि तय होनी थी। इसी बीच एडीजे की पत्नी ने वादी प्रदीप जैन के बेटे अमित जैन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
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