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दूल्हे को धमकी देने वाले का चालान
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Mon, 28 Nov 2016 12:28 AM IST
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अपराध
- फोटो : अमर उजाला
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खतौली में बारात लाने पर दूल्हे को गोली मारने की धमकी देने वाले आरोपी के विरुद्ध तहरीर नहीं आने पर पुलिस ने उसका शांतिभंग में चालान कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी।
इस्लामाबाद भूड़ निवासी सपा नेता के भाई सलीम उर्फ मोटा पुत्र शब्बीर ने फर्जी आईडी पर लिए गए सिम का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन से हापुड़ क्षेत्र के रहने वाले दूल्हे को बारात लाने पर गोली मारने की धमकी दी थी। दूल्हे को बारात लेकर रविवार को खतौली में आना था। धमकी मिलने से भयभीत होकर दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया था। जिससे लड़की परिजनों में उदासी छा गई थी। लड़की के परिजनों ने निकाह की सभी तैयारियां पूरी होने करने पर दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया था।
लड़की की अब दूसरी जगह से एक सप्ताह बाद बारात आनी है। शनिवार को पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ करने पर आरोपी ने धमकी देने की बात भी कबूल की है। इसके बावजूद आरोपी के विरुद्ध कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। इसलिए पुलिस ने आरोपी का शांतिभंग में चालान कर दिया है। इंस्पेक्टर केपी सिंह का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध कोई तहरीर नहीं दी गई है। आरोपी का शांतिभंग में चालान कर दिया गया। अब आरोपी के विरुद्ध गुंडा एक्ट भी कार्रवाई की जाएगी।
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इस्लामाबाद भूड़ निवासी सपा नेता के भाई सलीम उर्फ मोटा पुत्र शब्बीर ने फर्जी आईडी पर लिए गए सिम का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन से हापुड़ क्षेत्र के रहने वाले दूल्हे को बारात लाने पर गोली मारने की धमकी दी थी। दूल्हे को बारात लेकर रविवार को खतौली में आना था। धमकी मिलने से भयभीत होकर दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया था। जिससे लड़की परिजनों में उदासी छा गई थी। लड़की के परिजनों ने निकाह की सभी तैयारियां पूरी होने करने पर दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया था।
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लड़की की अब दूसरी जगह से एक सप्ताह बाद बारात आनी है। शनिवार को पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ करने पर आरोपी ने धमकी देने की बात भी कबूल की है। इसके बावजूद आरोपी के विरुद्ध कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। इसलिए पुलिस ने आरोपी का शांतिभंग में चालान कर दिया है। इंस्पेक्टर केपी सिंह का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध कोई तहरीर नहीं दी गई है। आरोपी का शांतिभंग में चालान कर दिया गया। अब आरोपी के विरुद्ध गुंडा एक्ट भी कार्रवाई की जाएगी।
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