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पुलिस पर हमले की सजा: अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा, आरोपी हसन ने कोर्ट में कबूल किया जुर्म

Tue, 26 Oct 2021 12:17 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 26 Oct 2021 12:17 PM IST
सार

पुलिस पर हमले के मामले में अदालत ने आरोपी हसन को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि आरोपी ने 2018 में पुलिस पर हमला किया था।

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Muzaffarnagar News: The court has sentenced the accused Hassan to three years in the case of attack on the police
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में तीन साल पहले बुढ़ाना में पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-10 अशोक कुमार ने फैसला सुनाया है।

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एडीजीसी कुलदीप कुमार और परविंदर कुमार ने बताया कि 17 अक्तूबर, 2018 को बुढ़ाना में चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी थी। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी नंगला रियावली निवासी हसन को गिरफ्तार कर लिया था। 
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इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-10 अशोक कुमार ने की। अभियुक्त ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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