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छेड़छाड़ के आरोपी पीएसी जवान की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 01 Sep 2021 11:56 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Sep 2021 11:56 PM IST
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Bail application of PAC constable accused of molestation rejected
छेड़छाड़ के आरोपी पीएसी जवान की जमानत अर्जी खारिज
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मुजफ्फरनगर। साकेत कॉलोनी में राह चलती महिला से अश्लील हरकत करने वाले पीएसी के जवान की जमानत अर्जी न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मेरठ में तैनात आरोपी पीएसी के जवान के ड्यूटी से निलंबन की भी आशंका उत्पन्न हो गई है।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के साकेत कॉलोनी में 26 अगस्त को राह चलती महिला के साथ स्कूटर सवार एक युवक ने सरेराह अश्लील हरकत की थी। युवक की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान मोहल्ला रामलीला टिल्ला निवासी राजन कुमार के रूप में हुई थी। आरोपी पीएसी में जवान है, जिसकी तैनाती मेरठ जनपद में पीएसी वाहिनी में है। पहचान के बाद आरोपी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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बुधवार को पीएसी के आरोपी सिपाही की जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रीश कुमार ने आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ता का कहना था कि आरोपी राजन पीएसी में जवान के जिम्मेदार पद पर है और फिलहाल मेरठ में तैनात है। इसके बावजूद उसने जिम्मेदार पद पर रहते हुए सरेराह इस तरह की शर्मनाक घटना की, जिसके चलते उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं, आरोपी सिपाही के 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहने के चलते उस पर ड्यूटी से निलंबन की भी तलवार लटक गई है।
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