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हापुड में हाईकोर्ट बैंच की मांग को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया

Thu, 04 Aug 2022 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Aug 2022 11:54 PM IST
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Advocates did not do judicial work on the demand of High Court Bench in Hapur
कलक्ट्रेट में ज्ञापन देते जिला बार के अध्यक्ष व अधिवक्ता। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
मुजफ्फरनगर। केंद्रीय संघर्ष समिति हाई कोर्ट बेंच के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ता हापुड़ बार एसोसिएशन के अनुरोध पर न्यायिक कार्य से विरत रहे।
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हापुड़ बार एसोसिएशन की मांग के समर्थन में जिला बार संघ के अध्यक्ष मोहम्मद वसी अंसारी के नेतृत्व में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डीएम के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर ब्रिजेंद्र मलिक, रामवीर सिंह, सुधीर गुप्ता कोषाध्यक्ष, सत्येंद्र कुमार, अशोक कुशवाह, विजेंद्र प्रताप, प्रवीण खोखर, राज सिंह रावत, सोहनलाल, राकेश पाल, हिमांशु कुमार, सौरभ कुमार, पवन सैनी, अनिरुद्ध बालियान, अक्षय कुमार, आनंद कुमार, मनोज त्यागी, निश्चल त्यागी आदि उपस्थित रहे।
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हापुड़ बार एसोसिएशन के द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद न्यायालय के लिए स्थान दिलाने को स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण की 32.99 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। उक्त भूमि के संबंध में जनपद न्यायाधीश हापुड़ द्वारा संस्तुति कर विशेष कार्य अधिकारी (इंफ्रास्ट्रक्चर) अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को 30 नवंबर को प्रस्तावित भूमि की धनराशि शासन से आवंटित कराने को पत्र प्रेषित किया था, लेकिन इसके पश्चात भी शासन के द्वारा उक्त धनराशि जारी नहीं की गई।
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