फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Advice to the discretion of the court in CAA uproar case

सीएए बवाल मामले में कोर्ट की विवेचक को नसीहत

Tue, 16 Mar 2021 11:56 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Mar 2021 11:56 PM IST
विज्ञापन
Advice to the discretion of the court in CAA uproar case
सीएए बवाल मामले में कोर्ट की विवेचक को नसीहत
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर 2019 को शहर क्षेत्र में हुए बवाल के मामले में सीजेएम कोर्ट ने संयुक्त चार्जशीट दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग और जल्द चार्जशीट दाखिल किए जाने के निर्देश दिए हैं।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर-2019 को शहर क्षेत्र में हुए बवाल की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। इनमें से शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1161 की जांच एसआईटी के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा की जा रही है। हाल ही में एसआईटी द्वारा कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने विवेचक को कोर्ट में तलब करते हुए संयुक्त चार्जशीट पर एतराज जताया। न्यायाधीश ने उन्हें सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मामले की जांच भी जल्द ही पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामले में इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेशानुसार जल्द ही सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएंगीं। मामले की जांच भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed