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सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा

Fri, 12 Aug 2022 12:12 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Aug 2022 12:12 AM IST
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20-20 years imprisonment for gang rape convicts
सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। नई मंडी थाना क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र में 19 अगस्त 2017 को किशोरी अपने भाई के साथ खेत में गई थी। इसी दौरान किशोरी को ईंख के खेत में खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से अभियुक्त मोंटी, त्रिलोकी और सईद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने की। अभियुक्त मोंटी और सईद को 20-20 साल और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि से 50 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा। मुकदमे के ट्रायल के दौरान तीसरे अभियुक्त की मौत हो चुकी है।
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