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मुजफ्फरनगर दंगा मामले में उ.प्र. सरकार को नोटिस
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 18 Nov 2013 02:09 PM IST
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उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरनगर दंगा मामले की जांच का जिम्मा उत्तर प्रदेश पुलिस से हटाकर स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने संबंधी याचिका पर केंद, सरकार और राज्य सरकार से आज जवाब तलब किया।
न्यायालय ने मोहम्मद हारू न और अन्य की जनहित याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान केंद, और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया है कि वह मुजफ्फरनगर दंगे की जांच का जिम्मा राज्य पुलिस से लेकर स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का केंद्र, को निर्देश दे।
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याचिकाकर्ताओं ने दंगा पीडितों को उचित तरीके से पुनर्वासित करने और दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
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न्यायालय ने मोहम्मद हारू न और अन्य की जनहित याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान केंद, और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
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याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया है कि वह मुजफ्फरनगर दंगे की जांच का जिम्मा राज्य पुलिस से लेकर स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का केंद्र, को निर्देश दे।
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याचिकाकर्ताओं ने दंगा पीडितों को उचित तरीके से पुनर्वासित करने और दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।