{"_id":"3dd4b4ae58739e1f922689b7e8d4e1d4","slug":"two-culpits-punished-in-pasco-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से रेप की कोशिश में पांच साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग से रेप की कोशिश में पांच साल कैद
ब्यूरो/ अमर उजाला मुरादाबाद
Updated Sat, 07 Nov 2015 02:21 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार करने के प्रयास में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने पांच - पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि अदालत का यह फैसला घटना के महज पांच माह के भीतर आया है। नाबालिग से रेप की कोशिश की यह घटना पांच माह पहले ठाकुरद्वारा में हुई थी।
अदालत के फैसले के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। ठाकुरद्वारा निवासी एक व्यक्ति ने 30 मई 2015 को मोहल्ले के ही शाहफेज पुत्र मशकूर और जुनैद पुत्र नन्हे के खिलाफ ठाकुरद्वारा थाने पर घटना की बाबत मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना था कि वह अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी।
मोहल्ले के दोनों युवकों ने घर में घुसकर उसके साथ तमंचे और चाकू का भय दिखाकर बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर वार करके उसे घायल कर दिया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता राज ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत के फैसले के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। ठाकुरद्वारा निवासी एक व्यक्ति ने 30 मई 2015 को मोहल्ले के ही शाहफेज पुत्र मशकूर और जुनैद पुत्र नन्हे के खिलाफ ठाकुरद्वारा थाने पर घटना की बाबत मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना था कि वह अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी।
विज्ञापन
मोहल्ले के दोनों युवकों ने घर में घुसकर उसके साथ तमंचे और चाकू का भय दिखाकर बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर वार करके उसे घायल कर दिया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता राज ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन