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Moradabad News: लूट के मामले में दो दोषियों को सात साल पांच माह की सजा
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रामपुर। टांडा थाना क्षेत्र में आठ साल पहले घर में घुसकर लूटपाट करने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सात साल पांच माह की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों दोषी मुरादाबाद और संभल के रहने वाले हैं।
लूटपाट का मामला टांडा थाना क्षेत्र के लांबाखेड़ा गांव का है। गांव निवासी हरीश चंद्र ने चार दिसंबर 2018 को टांडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि बदमाश घर में घुसकर जेवरात और नगदी लूट ले गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के राम नगला गांव निवासी नरेश और संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी निवासी मोहन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सात साल पांच माह की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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लूटपाट का मामला टांडा थाना क्षेत्र के लांबाखेड़ा गांव का है। गांव निवासी हरीश चंद्र ने चार दिसंबर 2018 को टांडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि बदमाश घर में घुसकर जेवरात और नगदी लूट ले गए।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के राम नगला गांव निवासी नरेश और संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी निवासी मोहन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सात साल पांच माह की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।