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Moradabad News: जानलेवा हमले में तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा
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मुरादाबाद।
पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने आए बदमाशों ने मालिक और कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। इस मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उन्हें दस-दस साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि एक अन्य दोषी पर दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना अलग से भी लगाया गया है। घटना मे शामिल दोषियों में से एक की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी।
मझोला के बुद्धि विहार निवासी प्रवेश जोशी ने संभल के असमोली में 9 मार्च 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उनका पेट्रोल पंप श्री बाला जी फिलिंग स्टेशन के नाम ग्राम आलिया कल्याणपुर में है। 9 मार्च की शाम करीब तीन बजे मेरे पेट्रोल पंप पर मेरे परिचित राजू और कर्मचारी उमेश शर्मा व अन्य लोग मौजूद थे। इसी दौरान बाइक सवार चार बदमाश तेल डलवाने के लिए आए। जिनमें से एक मेरे केबिन आ गया। जिसमें कैश भी रखा था। इस केबिन में मेरा परिचित राजू बैठा था। बदमाश ने तमंचा दिखा कर उसने कैश मांगा। जिससे राजू डर गया और वहां से भागने लगा था। तभी बदमाश ने राजू के सर पर तमंचे की बट से प्रहार किया। जिससे वह घायल हो गया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग भी आ गए और पास ही एक डाक्टर किरनपाल भी आ गए। जिन्होंने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश ने उनके गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों की मदद से बदमाशों को पकड़ लिया। इस दौरान भीड़ से मुठभेड़ कर रहे बदमाशों मे से एक बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपियों की पहचान सतपाल सैनी पुत्र चरण सिंह, नीटू पुत्र परम सिंह निवासीगण ग्राम पाडली आदमपुर जिला अमरोहा, वीरेंद्र उर्फ गुड्डू पुत्र हरपाल एवं अतरू निवासीगण शरीफपुर थाना नखासा संभल के रूप में की गई थी। जिनमें से अतरू की मौत मौके पर ही गांव वालों से मुठभेड़ के दौरान हो गई थी। शेष तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या सात मनीष कुमार की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को लूट, जान लेवा हमला करने का दोषी पाते हुए उन्हें दस- दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि दोषी करार दिए गए आरोपी सतपाल के खिलाफ आयुध अधिनियम के अंतर्गत दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।
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पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने आए बदमाशों ने मालिक और कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। इस मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए उन्हें दस-दस साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि एक अन्य दोषी पर दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना अलग से भी लगाया गया है। घटना मे शामिल दोषियों में से एक की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी।
मझोला के बुद्धि विहार निवासी प्रवेश जोशी ने संभल के असमोली में 9 मार्च 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उनका पेट्रोल पंप श्री बाला जी फिलिंग स्टेशन के नाम ग्राम आलिया कल्याणपुर में है। 9 मार्च की शाम करीब तीन बजे मेरे पेट्रोल पंप पर मेरे परिचित राजू और कर्मचारी उमेश शर्मा व अन्य लोग मौजूद थे। इसी दौरान बाइक सवार चार बदमाश तेल डलवाने के लिए आए। जिनमें से एक मेरे केबिन आ गया। जिसमें कैश भी रखा था। इस केबिन में मेरा परिचित राजू बैठा था। बदमाश ने तमंचा दिखा कर उसने कैश मांगा। जिससे राजू डर गया और वहां से भागने लगा था। तभी बदमाश ने राजू के सर पर तमंचे की बट से प्रहार किया। जिससे वह घायल हो गया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग भी आ गए और पास ही एक डाक्टर किरनपाल भी आ गए। जिन्होंने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश ने उनके गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों की मदद से बदमाशों को पकड़ लिया। इस दौरान भीड़ से मुठभेड़ कर रहे बदमाशों मे से एक बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने आरोपियों की पहचान सतपाल सैनी पुत्र चरण सिंह, नीटू पुत्र परम सिंह निवासीगण ग्राम पाडली आदमपुर जिला अमरोहा, वीरेंद्र उर्फ गुड्डू पुत्र हरपाल एवं अतरू निवासीगण शरीफपुर थाना नखासा संभल के रूप में की गई थी। जिनमें से अतरू की मौत मौके पर ही गांव वालों से मुठभेड़ के दौरान हो गई थी। शेष तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या सात मनीष कुमार की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को लूट, जान लेवा हमला करने का दोषी पाते हुए उन्हें दस- दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि दोषी करार दिए गए आरोपी सतपाल के खिलाफ आयुध अधिनियम के अंतर्गत दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।
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