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रामपुर: सीतापुर जेल भेजा सांसद आजम खां की रिहाई का परवाना, नौ मामलों में जमानत मंजूर
Wed, 26 Jan 2022 12:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jan 2022 12:54 AM IST
सार
सपा सांसद आजम खां के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में करीब सौ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अधिकांश मामलों में जमानत हो चुकी है। उनकी पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा व उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम जमानत पर जेल से बाहर हैं।
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सपा नेता आजम खां।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
सपा सांसद आजम खां के खिलाफ अजीमनगर थाने में दर्ज नौ मामलों में जमानत मंजूर होने के बाद उनके अधिवक्ता द्वारा जमानती पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने रिहाई का परवाना सीतापुर जेल भेजने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को रिहाई का परवान सीतापुर जेल भेज दिए गया है। आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने किसानों की जमीन कब्जा ली और बिना पैसा दिए बैनामा करा लिया था। हालांकि, इन मामलों में उनकी जमानत कोर्ट ने पहले ही मंजूर कर ली थी।
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सपा सांसद आजम खां के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में करीब सौ मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अधिकांश मामलों में जमानत हो चुकी है। उनकी पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा व उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम जमानत पर जेल से बाहर हैं। आलियागंज के किसानों ने अजीमनगर थाने में जमीन को जबरन कब्जाने और बिना पैसा दिए बैनामा कराने के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए थे।
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विवेचना के बाद पुलिस ने सभी मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। हालांकि, आजम खां की इससे संबंधित नौ मामलों में पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है। उनके अधिवक्ता द्वारा मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में जमानती दाखिल किए गए। जमानती दाखिल होने के बाद कोर्ट ने नौ मामलों में रिहाई का परवाना सीतापुर जेल प्रशासन को भेज दिए गया है।
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