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बलात्कारी को सात साल कैद

Sat, 19 Dec 2015 06:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद Updated Sat, 19 Dec 2015 06:19 PM IST
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rapist get seven years jail
एफटीसी द्वितीय की अदालत ने विवाहिता के बलात्कारी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। थाना बहजोई में 22 जुलाई 2014 को थाना क्षेत्र के निवासी एक महिला ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर अपने मोहल्ले के ही रहने वाले एक व्यक्ति पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था।
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थाना पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर प्रमोद कुमार पुत्र कन्हई लाल के खिलाफ दुष्कर्म, जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया था। एफटीसी द्वितीय में ट्रायल चला। राज्य की ओर से एडीजी विनोद सिंह और जावेद कमर ने पैरवी की।
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इस मामले में बहस के बाद शुक्रवार को एफटीसी द्वितीय मनोज अग्रवाल ने सजा सुनाई। संयुक्त निदेशक अभियोजन रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि दोषी को बलात्कार में दोषसिद्घ पाए जाने के बाद सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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