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Moradabad: सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत सात को कोर्ट ने किया तलब, मकान पर कब्जा और धोखाधड़ी का है आरोप
Fri, 22 Mar 2024 06:38 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 22 Mar 2024 06:38 PM IST
सार
मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन समेत सात लोगों को कोर्ट ने तलब किया है। सभी पर मकान पर कब्जा करने समेत धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
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मुरादाबाद सांसद एसटी हसन
- फोटो : संवाद
विस्तार
मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत सात लोगों को मुरादाबाद की स्पेशल एमपी- एमएलए कोर्ट ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में तलब किया है। इनके खिलाफ एक वकील ने मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने का परिवाद दायर किया था। जिसे सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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अधिवक्ता फजीउल्ला खां ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा कि साल 1963 में उनके पिता जकाउल्ला खां ने रामपुर के नवाब से पुराने बर्फ खाने ईदगाह रोड के पास कुछ जमीन खरीदी थी। जिस पर मकान बनाने के बाद वसीम अहमद निवासी लाजपतनगर को किराये पर दे दिया था।
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शर्त रखी थी कि किरायेदार ही सारे टैक्स जमा करेगा। समय अनुसार किराया भी बढ़ाया जाएगा लेकिन वसीम अहमद ने साजिश करते हुए गृहकर अपने नाम से बना लिए। इस संपत्ति का कुछ हिस्सा अली जान के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिखा दिया गया।
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जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपने रिश्तेदार सांसद डॉ.एसटी हसन के सहयोग से पुलिस पर दबाव डलवाते हुए उसके और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था।
जिसके बाद डॉ. एसटी हसन ने अपने अन्य सहयोगी वसीम अहमद, समीर अहमद मोहम्मद आसिम आफताब हुसैन, बददू और लाल परवेज के साथ मिलकर 14 दिसंबर 2020 को मकान पर लगे लोहे के गेट को वेल्डिंग मशीन से काट दिया और उसमें अवैध कब्जा कर लिया।
इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र दिए गए लेकिन सांसद ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए कोई कार्रवाई नहीं होने दी। जिसके बाद अदालत का सहारा लिया गया था। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की गई।
वादी फजीउल्ला खान ने बताया कि अदालत ने सांसद डॉ. एसटी हसन वसीम अहमद समीर अहमद, मोहम्मद आसिम खां, अफताब हुसैन, बदूद और लाल परवेज को धोखाधड़ी षडयंत्र जैसी संगीन धाराओं में 15 अप्रैल को तलब किया है।