मुरादाबाद: छह साल की भतीजी से दुष्कर्म के दोषी चाचा को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना
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कटघर थाना क्षेत्र में अपनी छह साल की भतीजी से दुष्कर्म के मामले में दोषी चाचा को अदालत ने आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
पीड़िता की मां ने 22 मार्च 2021 को कटघर थाने में केस दर्ज कराया था। महिला ने बताया कि उसकी छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी, जिसे उसका चाचा टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर में ले गया था। आरोपी ने वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मासूम पीड़िता लहूलुहान हालत में किसी तरह अपने घर पहुंची और सारी बात अपनी मां को बता दी थी। महिला ने इसके बाद थाना कटघर में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसकी चार्जशीट अपर जिला जज अष्टम की अदालत में पेश की गई।
सभी गवाहों ने आरोपी के पक्ष में दी गवाही
अदालत में सभी गवाहों ने आरोपी के हक में गवाही देकर आरोपी को बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान उक्त मुकदमा पॉस्को कोर्ट संख्या 3 सुभाष सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अदालत ने मामले की गंभीरता को देखा। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान ने पुनः परीक्षण के लिए पीड़ित को अदालत में बुलाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर नाबालिग पीड़ित को फिर से बयानों के लिए अदालत में बुलाया गया।
पीड़िता के दोबारा बयान के बाद सुनाई सजा
पीठासीन अधिकारी सुभाष सिंह के सामने नाबालिग पीड़िता ने सारे राज खोल दिए और अदालत को सारी घटना से अवगत कराया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने मुकदमे में पक्ष द्रोही होने के बाद भी आरोपी चाचा को उसके द्वारा किए गए अपराध से अदालत को अवगत कराया। अदालत ने आरोपी चाचा को दुष्कर्म की घटना का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।