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यूपी: जो हमें करना था सो हमने कर दिया, तुम स्वतंत्र हो जो चाहे करो...और फंस गए अमरोहा के डीपीआरओ

Tue, 05 Oct 2021 11:27 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 05 Oct 2021 11:27 AM IST
सार

अमरोहा जिले में शिकायत का फर्जी निस्तारण करने का मामला सामने आया है। मामले में डीपीआरओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन में खलबली मची है।

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FIR on DPRO for fake disposal of complaint in amroha
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

अमरोहा जिला पंचायत राज विभाग में लोगों की शिकायतों का फर्जी निस्तारण करने का मामला सामने आया है। ऐसे ही एक मामले में डीपीआरओ बुरी तरह फंस गए हैं। उनके खिलाफ शिकायत का फर्जी निस्तारण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन में खलबली मची है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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रजबपुर थानाक्षेत्र के समन्दपुर गांव में भारतेंदु सिंह का परिवार रहता है। आरोप के मुताबिक भारतेंदु सिंह ने 20 अक्तूबर 2019 को पीजी पोर्टल (पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी पंजीकरण संख्या भारतेंदु सिंह के पास है। 
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आरोप है कि जिला पंचायत राज अधिकारी वनस्पति झा ने 26 नवंबर 2019 को जानबूझकर भारतेंदु सिंह को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से गलत अभिलेख तैयार कर शिकायत का नियम विरुद्ध निस्तारण कर दिया। डीपीआरओ या विभाग के द्वारा पीड़ित को प्रार्थना पत्र से संबंधित कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई। 
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काफी समय बीतने के बाद पीड़ित भारतेंदु सिंह ने पोर्टल पर स्टेटस चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा शिकायत का गलत तरीके से निस्तारण कर दिया गया है। आरोप है कि 17 अगस्त को भारतेंदु सिंह डीपीआरओ से शिकायत के फर्जी निस्तारण के संबंध में मिले थे। 

इस दौरान डीपीआरओ ने धमकी भरे लिहाज में स्पष्ट कह दिया था कि जो हमें करना था तो हमने कर दिया, तुम स्वतंत्र हो जो चाहे सो करो। डीपीआरओ की यह कार्यशैली पीड़ित भारतेंदु सिंह को नागवार गुजरी। इस संबंध में उन्होंने एसपी और देहात थाना पुलिस को डीपीआरओ के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

लिहाजा पीड़ित भारतेंदु सिंह ने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीड़ित कि शिकायत को स्वीकार करते हुए देहात थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच कराने के आदेश दिए। सीओ सिटी सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर जिला पंचायत राज अधिकारी वनस्पति जा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
सीओ सिटी सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर डीपीआरओ वनस्पति जा के खिलाफ आईपीसी की धारा 167 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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