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कोरोना कर्फ्यू : एक माह बाद मुरादाबाद में आज खुलेंगे बाजार
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मुरादाबाद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण 30 अप्रैल की रात से जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू की वजह से बंद बाजार आज एक माह बाद खुलेंगे। सक्रिय केसों की संख्या 600 से कम होने पर जिला प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। लेकिन ये भी चेतावनी दी गई है कि ये ढील अगर ढिलाई में तब्दील हुई और संक्रमण बढ़ने से सक्रिय मामले 600 से अधिक पहुंचे तो यह छूट समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि इस छूट के बावजूद सप्ताह में दो दिन आंशिक कोरोना कर्फ्यू शनिवार और रविवार को जारी रहेगा।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि छूट के दौरान सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे। रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। यदि बिना मास्क या दुकानों पर सटकर लोग खड़े हुए और दो गज की दूरी न मिली या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुकान और बाजार की तरह सुपर मार्केट के लिए भी यही अनिवार्यता रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि कोरोना के 600 से अधिक सक्रिय मामले हो गए तो कोरोना कर्फ्यू में ढील समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए अब जनता को अपना और दूसरों की सेहत का ध्यान रखना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा।
सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत ही उपस्थिति और निजी संस्थानों में वर्क फ्राम होम पर जोर
आदेश में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 50 प्रतिशत ही लोगों की उपस्थिति रहेगी। इसमें भी रोटेशन की प्रक्रिया लागू रहेगी। निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले विभागों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। सरकारी विभागों के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना निजी संस्थानों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को परिचय पत्र रखना होगा
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अपना परिचय पत्र अथवा संस्था का प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुलेंगी
सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर संचालित किया जाएगा। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
सीएमओ कार्यालय को देनी होगी कोरोना संदिग्ध की सूचना
आदेश में कहा गया है कि सरकारी व निजी संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति की सूचना दर्ज की जाएगी। यह सूचना तत्काल सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
इनमें रहेगी छूट
जहां दिन में कोरोना कर्फ्यू समाप्त किया जा रहा है, वहां रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। हाईवे किनारे के ढाबे खोलने, ठेले व खोमचे लगाने की अनुमति होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियां व वेयर हाउस को खोलने की अनुमति रहेगी। बसों में निर्धारित सीट की क्षमता से संचालन हो सकेगा। खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। मोटर साइकिल पर दो, ऑटो रिक्शा पर दो और कार में अधिकतम 4 लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मीट एवं मछली की दुकानें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति होगी।
ये बंद रहेंगे
स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 5 लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
कोरोना नियमों का पालन करने के लिए मुस्तैद रहेंगे अधिकारी
आदेश में कहा गया है कि बाजार में कोविड नियमों का पालन कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सुरेंद्र सिंह और शहरी क्षेत्र के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) आलोक कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है।
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जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि छूट के दौरान सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे। रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। यदि बिना मास्क या दुकानों पर सटकर लोग खड़े हुए और दो गज की दूरी न मिली या फिर सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुकान और बाजार की तरह सुपर मार्केट के लिए भी यही अनिवार्यता रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि कोरोना के 600 से अधिक सक्रिय मामले हो गए तो कोरोना कर्फ्यू में ढील समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए अब जनता को अपना और दूसरों की सेहत का ध्यान रखना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा।
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सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत ही उपस्थिति और निजी संस्थानों में वर्क फ्राम होम पर जोर
आदेश में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 50 प्रतिशत ही लोगों की उपस्थिति रहेगी। इसमें भी रोटेशन की प्रक्रिया लागू रहेगी। निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले विभागों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। सरकारी विभागों के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना निजी संस्थानों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को परिचय पत्र रखना होगा
औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अपना परिचय पत्र अथवा संस्था का प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुलेंगी
सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर संचालित किया जाएगा। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
सीएमओ कार्यालय को देनी होगी कोरोना संदिग्ध की सूचना
आदेश में कहा गया है कि सरकारी व निजी संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति की सूचना दर्ज की जाएगी। यह सूचना तत्काल सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
इनमें रहेगी छूट
जहां दिन में कोरोना कर्फ्यू समाप्त किया जा रहा है, वहां रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। हाईवे किनारे के ढाबे खोलने, ठेले व खोमचे लगाने की अनुमति होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियां व वेयर हाउस को खोलने की अनुमति रहेगी। बसों में निर्धारित सीट की क्षमता से संचालन हो सकेगा। खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। मोटर साइकिल पर दो, ऑटो रिक्शा पर दो और कार में अधिकतम 4 लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मीट एवं मछली की दुकानें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति होगी।
ये बंद रहेंगे
स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 5 लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
कोरोना नियमों का पालन करने के लिए मुस्तैद रहेंगे अधिकारी
आदेश में कहा गया है कि बाजार में कोविड नियमों का पालन कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सुरेंद्र सिंह और शहरी क्षेत्र के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) आलोक कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है।